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भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy), जो 1 अप्रैल 2012 (संशोधित 2015/2018) से प्रभावी है, के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) के लिए अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से करना अनिवार्य है 25% अनिवार्य खरीद: कुल वार्षिक खरीद का 25% MSEs से खरीदना अनिवार्य है, जिसमें से 4% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के उद्यमियों के लिए और 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले MSEs के लिए आरक्षित है।